मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बिना इसके किसी को भी मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है

भारत का ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या उससे आपको विदेश में भी ड्राइविंग करने की अनुमति मिल जाती है?

अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वहां ड्राइविंग के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत होगी

जिसे आप अपने संबंधित आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) से बनवा सकते हैं.

इसे बनवाने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं, पहली यह कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसे ही मिलेगा, जिसके पास पहले से भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होगा

और दूसरी यह कि उक्त व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए. यह दोनों शर्तें पूरी होती हैं

आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. इसकी कॉपी आरटीओ में जमा करनी होगी.

वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट, वीजा (जहां लागू हो) और हवाई टिकट की कॉपी भी देनी होगी.

गौरतलब है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए सरकार द्वारा तय फीस है, जो भरनी होती है. यह फ्री में नहीं बनता है

फॉर्म 4ए जमा करने के साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए तय शुल्क का भुगतान करना होगा