PAN Card Link Aadhar Card: सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का समय बढ़ाया, इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अगर कोई पैन कार्ड धारक तय समय के भीतर पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक के जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी भी समय बचा है, इसलिए सभी लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड (PAN Card and Aadhaar Card) से लिंक कर लें।
पैन कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तिथि 30 जून
पैन कार्ड धारकों को राहत देते हुए सरकार द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के समय को बढ़ा दिया गया है, पहले यह सुविधा आपको 31 मार्च 2022 से पहले मुफ्त में दी गई थी। (पैन कार्ड और आधार कार्ड) लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल से 500 रुपये विलंब शुल्क जारी किया गया और उसके बाद 1 जुलाई से सरकार ने 1000 रुपये विलंब शुल्क लगाया।
इसके साथ ही पैन कार्ड धारकों के लिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने 30 जून से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं, बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही समय सीमा खत्म होने के बाद जुर्माने की राशि बढ़ाई भी जा सकती है।
28 मार्च को जारी किया गया था वित्त मंत्रालय का बयान
पैन आधार कार्ड लिंक – 28 मार्च को सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड (पैन कार्ड और आधार कार्ड) से लिंक नहीं किया है, वे इस कार्य को जल्द पूरा करें, इसमें टीडीएस और टीसीएस का काम भी शामिल होगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 के बाद पैन कार्ड जारी किया गया है। उसके पास आधार कार्ड भी था और इसके लिए वह 31 मार्च से पहले आधार को पैन (PAN Card Link Aadhar Card) से लिंक कराने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बाद अप्रैल से पैन को आधार से लिंक करने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब सरकार द्वारा इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।